उत्तर प्रदेश बकरी पालन योजना 2025
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने और बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बकरी पालन योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार लाभार्थियों को बकरी पालन के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अच्छी आय अर्जित कर सकें।
योजना के मुख्य उद्देश्य:
ग्रामीण बेरोजगारों, विशेषकर गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और महिलाओं को स्वरोजगार देना।
बकरी पालन को एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में प्रोत्साहित करना।
दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन में वृद्धि करना।
बकरीपालन के ज़रिए आजीविका का सशक्त साधन उपलब्ध कराना।
योजना के लाभ और सुविधाएं:
1. ₹1.80 लाख तक की सहायता राशि (10 बकरियां और 1 बकरा खरीदने हेतु)।
2. इसमें से 60% तक सब्सिडी सरकार देती है और शेष राशि लोन के माध्यम से दी जाती है।
3. निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध है।
4. लाभार्थियों को पशुपालन विभाग से नियमित मार्गदर्शन और देखरेख मिलती है।
5. बकरियों की स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण भी कराया जाता है।
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पात्रता मानदंड (Eligibility):
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
बीपीएल कार्डधारी, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग या भूमिहीन व्यक्ति होना अनिवार्य।
पहले किसी बकरी पालन योजना का लाभ नहीं लिया हो।
बकरी पालन के लिए स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए।

जरूरी दस्तावेज़:
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की कॉपी
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आवेदन कैसे करें (ऑनलाइन व ऑफलाइन):
ऑनलाइन प्रक्रिया:
1. http://animalhusb.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
2. “बकरी पालन योजना 2025” लिंक पर क्लिक करें।
3. फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें।
4. आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर ट्रैक कर सकते हैं।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
अपने ब्लॉक पशुपालन अधिकारी या जिला पशुपालन कार्यालय में जाकर फॉर्म प्राप्त करें।
आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ भरकर जमा करें।
आवेदन की अंतिम तिथि:
इस योजना के लिए आवेदन जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि जिले के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, इसलिए नजदीकी कार्यालय से जानकारी लें।
हेल्पलाइन नंबर:
1800-180-5141 (टोल फ्री)वेबसाइट: http://animalhusb.upsdc.gov.in